भारत सरकार ने 27 जुलाई 2026 को सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया

दिनांक: 27 जुलाई 2026

स्थान: लोकसभा, संसद भवन, नई दिल्ली

परिचय

भारत सरकार ने 27 जुलाई 2026 को लोकसभा में सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। यह विधेयक मौजूदा कानूनों में सुधार कर परीक्षा प्रणाली को और अधिक सशक्त और पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से लाया गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य परीक्षा में नकल और अन्य अनुचित साधनों को रोकने के लिए कड़े प्रावधान करना है।

विधेयक के मुख्य बिंदु

क्रमांक प्रावधान विवरण
1 नकल रोकथाम के लिए तकनीकी उपाय विधेयक में आधुनिक तकनीकों जैसे CCTV, AI आधारित निगरानी और बायोमेट्रिक पहचान को अनिवार्य किया गया है।
2 सजा और जुर्माना बढ़ाना नकल करते पकड़े जाने पर दंड और जुर्माना की सीमा बढ़ाई गई है ताकि यह रोकथाम प्रभावी हो सके।
3 परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा कर्मियों की तैनाती अनिवार्य की गई है।
4 शिक्षकों और परीक्षकों की जवाबदेही परीक्षा में लापरवाही या मिलीभगत करने वाले शिक्षकों और परीक्षकों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान।
5 सार्वजनिक जागरूकता अभियान परीक्षा में अनुचित साधनों के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाने का प्रावधान।

विधेयक के पीछे की आवश्यकता

भारत में शिक्षा प्रणाली में परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखना बेहद जरूरी है। पिछले कुछ वर्षों में परीक्षा में नकल और अनुचित साधनों का उपयोग बढ़ा है, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। इस कारण सरकार ने इस संशोधन विधेयक को पेश कर इसे रोकने के लिए सख्त नियम लागू करने की जरूरत महसूस की है।

प्रस्तावित सुधारों का प्रभाव

  • परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ेगी।
  • छात्रों में ईमानदारी को बढ़ावा मिलेगा।
  • शिक्षकों और परीक्षकों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
  • नकल रोकने के लिए तकनीकी और प्रशासनिक उपाय मजबूत होंगे।

आगे की प्रक्रिया

यह विधेयक लोकसभा में पेश किया गया है और इसे सदन में चर्चा के बाद पारित किया जाएगा। इसके बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा जहाँ इसे मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद यह कानून बन जाएगा।

निष्कर्ष

सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक 2026 भारत की शिक्षा प्रणाली में गुणवत्ता और ईमानदारी बनाए रखने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह विधेयक परीक्षा में अनुचित साधनों को रोकने के लिए तकनीकी और कानूनी दोनों तरह के उपाय लाता है, जिससे छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए एक बेहतर और निष्पक्ष परीक्षा वातावरण सुनिश्चित होगा।